4.60 लाख हड़पने वाले आरोपी को जमानत:लोन ट्रांसफर का झांसा देकर हड़पे थे रुपए, 16 जून को किया था गिरफ्तार

लोन ट्रांसफर का झांसा देकर रुपए हड़पने के मामले में आरोपी देवेंद्र सिंह झाला को अपर जिला एवं सत्र न्यायालय-4 ने गुरुवार को जमानत दे दी। आरोपी की पैरवी करने वाले एडवोकेट डॉ.श्यामसिंह राजपुरोहित ने बताया कि अभियुक्त के खिलाफ जिस अपराध का केस दर्ज है उसमें आरोपित धाराएं प्रथम श्रेणी मजिस्ट्रेट द्वारा ट्रायल योग्य होने और पूर्व में आपराधिक रिकॉर्ड नहीं होने के कारण आरोपी को जमानत देने का निवेदन किया था। इन तर्कों पर सहमत होकर कोर्ट ने जमानत दी है। बता दें, आरोपी गोगुंदा हाल रेबारियों का गुड़ा निवासी देवेन्द्र सिंह झाला को प्रतापनगर थाना पुलिस ने 14 जून 2026 को गिरफ्तार किया था। कलड़वास निवासी कैलाश वेद ने 17 अप्रैल को रिपोर्ट दी थी। जिसमें बताया था कि उनके मकान पर 12 लाख का लोन चल रहा है। उन्होंने 18 किश्तें जमा करवा दी और कोरोनाकाल के दौरान किश्तें जमा नहीं करवा पाए। ऐसे में बैंक ने बिना उन्हें सूचना दिए मकान पर ताला लगा दिया। वहां गार्ड देवेन्द्र सिंह झाला को बैठा दिया। गार्ड ने अपने साथी जितेन्द्र सिंह को बैंक मैनेजर बताकर पीड़ित को लोन ट्रांसफर कराने का झांसा दिया। फिर दोनों ने फर्जी ईमेल भेजकर प्रोसेसिंग फीस के नाम पर 4 लाख 59 हजार 850 रुपए हड़प लिए। फर्जीवाड़े की जानकारी होने पर राशि वापस मांगी तो आरोपियों ने धमकियां दीं। इसी मामले में पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार किया था।

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