सचिवालय में बिना अनुमति फोटो-वीडियो बनाने पर केस दर्ज होगा:ऑफिस समय से पहले, बाद में और सरकारी छुट्टियों में आम लोगों की एंट्री बैन

जयपुर में सचिवालय परिसर में आम लोगों की एंट्री से लेकर फोटो और वीडियो बनाने पर सरकार ने कई तरह की पाबंदियां लगाई है। सचिवालय परिसर के अंदर फोटो या वीडियो बनाने पर केस दर्ज हो सकता है। कार्मिक विभाग ने इसको लेकर सर्कुलर निकाला है और इन पाबंदियों को सख्ती से लागू करने के आदेश दिए हैं। कार्मिक विभाग की सचिव अर्चना सिंह की तरफ से जारी सर्कुलर के मुताबिक सचिवालय परिसर नो-फोटोग्राफी जोन है। सचिवालय परिसर में बिना अनुमति किसी भी प्रकार की फोटोग्राफी या वीडियोग्राफी करना दंडनीय अपराध है। जानें सर्कुलर में क्या है निर्देश सुबह 9:30 बजे से पहले, शाम 6 बजे बाद आम लोगों की नो एंट्री
सरकारी अफसर, कर्मचारियों के अलावा ऑफिस टाइम से पहले और बाद में आम लोगों की सचिवालय में नो एंट्री रहेगी। वहीं अस्थायी पास वालों को छुट्टी के दिन सचिवालय में एंट्री नहीं मिलेगी। सुबह 9:30 बजे से पहले और शाम 6 बजे बाद सचिवालय में अस्थायी पास वाले आम लोगों को एंट्री नहीं दी जाएगी। विभाग से एंट्री की सिफारिश करवानी होगी
सरकारी कर्मचारियों के अलावा आमजन अगर छुट्टी के दिन अस्थायी पास के आधार पर सचिवालय में अंदर जाना चाहेंगे तो उसे जिस विभाग या अफसर के पास जाना है, पहले वहां से मंजूरी लेनी होगी। सिक्योरिटी के पास उस विभाग से किसी व्यक्ति की एंट्री के लिए फोन या लिखित सिफारिश आएगी, तभी एंट्री मिलेगी। सरकारी कामकाज में बाधा की संभावना
कार्मिक विभाग से जारी सर्कुलर के मुताबिक- सचिवालय परिसर में ऑफिस टाइम से पहले और बाद में, सरकारी छुट्टी के दिन अस्थायी पासधारक घूमते रहते हैं। इससे रूटीन सरकारी कामकाज में रुकावट की संभावना है। सुरक्षा और गोपनीयता की दृष्टि से भी सचिवालय परिसर अत्यधिक संवेदनशील ऑफिस की कैटेगरी में आता है। कर्मचारी-अफसरों को आईडी कार्ड पहनकर रखना होगा
सचिवालय पास के बिना बाहरी लोगों और वाहनों की सचिवालय में एंट्री बैन है। सभी कर्मचारियों और अफसरों को सचिवालय परिसर में सुरक्षा अधिकारी से जारी सरकारी आईडी कार्ड पहनना अनिवार्य है। आदेशों के उल्लंघन पर केस दर्ज होगा
सर्कुलर के मुताबिक सुरक्षाकर्मियों को सचिवालय परिसर में प्रवेश करने वाले किसी व्यक्ति या वाहन की पूरी तलाशी लेने का अधिकार है। आदेश का उल्लंघन करने वाले लोगों के खिलाफ संबंधित सेवा नियमों, सुरक्षा नियमों और भारतीय न्याय संहिता के तहत दंडात्मक कार्रवाई करने की चेतावनी दी है। सचिवालय के सुरक्षाकर्मियों को सख्ती से इन नियमों की पालना करवाने के आदेश दिए गए हैं। दूर-दराज से आने वाले लोगों को होगी परेशानी
सचिवालय में प्रदेशभर से लोग आते हैं। कई विभागों में देर शाम तक काम होता है। कई मंत्री भी सचिवालय में देर तक बैठते हैं, उनसे मिलने आने वाले लोगों को परेशानी होगी। पहले भी पाबंदी लगाई, फिर दे दी थी ढील
सचिवालय परिसर में कैमरे लेकर जाने पर वसुंधरा राजे की सरकार के समय पाबंदी लगाई गई थी। उस समय पाबंदी मौखिक थी। बीच में इसमें ढील दे दी गई। अब सरकार ने सर्कुलर निकालकर इसे सख्ती से लागू करने के आदेश दिए हैं। तबादलों से बैन हटने के साथ आम लोगों की एंट्री पर पाबंदियों को लेकर चर्चा
कार्मिक विभाग ने सचिवालय में एंट्री को लेकर ये पाबंदिया ऐसे वक्त लगाई है, जब 19 जून से तबादलों से रोक हटी है। तबादलों से रोक हटने के बाद अब रोजाना बड़ी संख्या में लोग सचिवालय पहुंच रहे हैं। अब एंट्री को लेकर लगाई गई इन पाबंदियों को लेकर कई तरह की चर्चाएं हैं। उधर, सचिवालय की सिक्योरिटी से जुड़े जिम्मेदार अफसरों का तर्क है कि सचिवालय में एंट्री से लेकर फोटो, वीडियो बनाने के नियम पहले से ही है। नए सिरे से सर्कुलर जारी कर उनकी सख्ती से पालना करने को कहा है। ———— ये खबर भी पढ़ें… राजस्थान में ट्रांसफर और पोस्टिंग से बैन हटा:5 जुलाई तक हो सकेंगे बदलाव, जानें- कौनसी सेवाओं पर रोक बरकरार रहेगी राजस्थान सरकार ने सरकारी कर्मचारियों के ट्रांसफर-पोस्टिंग से बैन हटा दिया है। ये रोक 5 जुलाई तक के लिए हटाई गई है। पिछले लम्बे समय से सरकारी कर्मचारियों और अधिकारियों में इसे लेकर चर्चा थी। (पूरी खबर पढ़ें)

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