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सोलर कंपनी को 45 दिन में बदलने होंगे पैनल:धौलपुर उपभोक्ता आयोग ने विशन गिरी धाम मामले में दिया आदेश

धौलपुर जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग ने एक महत्वपूर्ण फैसले में सोलर कंपनी और उसके विक्रेता को 45 दिन के भीतर खराब सोलर पैनल, बैटरी और इनवर्टर को ठीक करने का आदेश दिया है। यदि मरम्मत संभव न हो, तो उन्हें पूरा सिस्टम बदलकर नया लगाना होगा। यह आदेश श्रीविशन गिरी बाबा धार्मिक व सामाजिक ट्रस्ट प्रन्यास, ग्राम उमरेह द्वारा दायर शिकायत पर आया है। ट्रस्ट ने श्रीविशन गिरी धाम पर श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए 15 केवीए का सोलर प्लांट स्थापित कराया था। इस प्लांट में 45 सोलर पैनल और 20 बैटरी शामिल थीं। हालांकि, कुछ समय बाद ही यह सोलर सिस्टम काम करना बंद कर गया, जिससे धाम पर आने वाले श्रद्धालुओं को काफी असुविधा का सामना करना पड़ा। ट्रस्ट के कार्यकारी अध्यक्ष हरि सिंह ने आयोग के समक्ष यह मामला प्रस्तुत किया था। ट्रस्ट के अधिवक्ता अतुल कुमार भार्गव ने इस संबंध में जानकारी दी। शिकायत में सोलर सिस्टम की खराबी और उससे हुई परेशानी का उल्लेख किया गया था। मामले की सुनवाई आयोग के अध्यक्ष डॉ. अरुण कुमार अग्रवाल ने की। उन्होंने सोलर कंपनी और विक्रेता को स्पष्ट निर्देश दिए कि वे 45 दिन के भीतर ट्रस्ट के सदस्यों की मौजूदगी में सोलर पैनल को ठीक करें। यदि मरम्मत संभव न हो, तो उन्हें बैटरी और इनवर्टर सहित पूरा नया सोलर सिस्टम लगाना होगा। उपभोक्ता आयोग ने सोलर कंपनी और विक्रेता को ट्रस्ट को मानसिक पीड़ा के लिए 20,000 रुपए और परिवाद खर्च के रूप में 5,000 रुपए भी अदा करने का आदेश दिया है।

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