ब्रेकिंग न्यूज़
ट्रॉलियों का अलग होगा रजिस्ट्रेशन, RC रिन्यूअल में मिलेगी छूट:जैसलमेर DTO बोले- 30 सितम्बर तक मिल सकेगी राहत, गाइडलाइन जारी

राज्य सरकार ने किसानों और गाड़ियों के मालिकों को राहत देते हुए कृषि ट्रैक्टरों और दुपहिया वाहनों की आरसी रिन्यू कराने में देरी पर लगने वाली लेट फीस में विशेष छूट की घोषणा की है। जैसलमेर के जिला परिवहन अधिकारी (DTO) टीकू राम ने बताया कि परिवहन एवं सड़क सुरक्षा विभाग द्वारा जारी नई गाइडलाइन के तहत यह राहत आगामी 30 सितम्बर तक प्रभावी रहेगी। इसके साथ ही, माननीय सुप्रीम कोर्ट के आदेशों की पालना में अब कॉमर्शियल उपयोग में आने वाले ट्रैक्टर-ट्रॉलियों के लिए नए व सख्त नियम लागू कर दिए गए हैं, जिससे अवैध खनन और ओवरलोडिंग पर लगाम कसी जा सकेगी। डीटीओ टीकू राम ने कहा कि इस छूट का उद्देश्य उन वाहन स्वामियों को एक मौका देना है जो भारी जुर्माने के डर से अपने वाहनों का नवीनीकरण नहीं करवा पा रहे थे। 30 सितम्बर के बाद सामान्य नियम लागू हो जाएंगे। ग्राफिक में समझिए नए नियम

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *