नाबालिग बेटी का यौन शोषण करने वाले पिता को सजा:पॉक्सो कोर्ट ने दी 5 साल की कैद; 13 हजार जुर्माना लगाया
दौसा की पॉक्सो कोर्ट ने नाबालिक बेटी के यौन शोषण मामले में दोषी पिता को पांच साल की कठोर सजा और 13 हजार रुपये के जुर्माने से दण्डित किया है। घटनाक्रम अप्रैल 2024 का है। पीड़िता की दादी ने रिपोर्ट दर्ज कराई थी। रिपोर्ट में उसने बताया था- मेरा बेटा आदतन शराबी है। उसमें अपनी ही 14 साल की नाबालिग बेटी का यौन शोषण किया है। पुलिस में पॉक्सो एक्ट समेत अलग-अलग धाराओं में मामला दर्ज कर जांच शुरू की। इसके बाद आरोपी के खिलाफ कोर्ट में चालान पेश किया। मामले में अभियोजन पक्ष की ओर से पैरवी करते हुए विशिष्ठ लोक अभियोजक जितेन्द्र सैनी ने 6 गवाह और 27 दस्तावेज पेश किए। इसके बाद पॉक्सो कोर्ट की न्यायधीश रेखा राठौड़ ने आरोपी को दोषी करार दिया। कोर्ट ने पिता की ओर से अपनी ही बेटी के साथ की गई छेड़छाड़ और मारपीट के मामले को गंभीर माना और दोषी को सजा सुनाई।

