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NOC में देरी पर मेडिकल-एजुकेशन सचिव को किया तलब:28 जुलाई को होगी दोबारा पेशी; वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए पेश होना होगा

राजस्थान हाईकोर्ट ने फार्मेसी कॉलेज को अनापत्ति प्रमाण पत्र जारी करने में हो रही देरी को लेकर राज्य सरकार से जवाब तलब किया है। कोर्ट ने मेडिकल शिक्षा विभाग के सचिव को 28 जुलाई को दोपहर 2 बजे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए पेश होकर स्थिति स्पष्ट करने के निर्देश दिए हैं। मामला पाली जिले के खुडाला फालना स्थित एडवेंट कॉलेज ऑफ फार्मेसी से जुड़ा है। कॉलेज की ओर से दायर याचिका पर सुनवाई करते हुए न्यायाधीश मुकेश राजपुरोहित ने सचिव को व्यक्तिगत रूप से वीसी के जरिए पेश होने का आदेश दिया है। याचिकाकर्ता के अधिवक्ता श्रेयांश मरर्डिया ने कोर्ट को बताया कि हाईकोर्ट ने 30 अक्टूबर 2025 को पूर्व में दिए आदेश में ग्लोबल फार्मेसी कॉलेज बनाम राजस्थान सरकार एवं अन्य मामले के फैसले के आधार पर याचिका का निस्तारण किया था। इसके बावजूद राज्य सरकार ने अब तक कॉलेज को एनओसी जारी नहीं किया है। इस पर कोर्ट ने मेडिकल शिक्षा विभाग के सचिव को अगली सुनवाई में एनओसी की स्थिति से अवगत कराने को कहा है। मामले की अगली सुनवाई 28 जुलाई को होगी।

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