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भाजपा के पूर्व जिलाध्यक्ष समेत 9 को उम्रकैद:सरपंच का चुनाव हारने के बाद भांजे का किया था मर्डर; मूंछों पर ताव देते हुए कोर्ट से निकले दोषी

अलवर में सरपंच चुनाव की रंजिश में अवतार सिंह की हत्या के मामले में जिला एवं सत्र (डीजे) कोर्ट ने भाजपा के पूर्व जिलाध्यक्ष इंद्रजीत सिंह समेत 9 आरोपियों को उम्रकैद की सजा सुनाई है। साल 2016 में हुए सरपंच चुनाव में मिली हार के बाद हुई रंजिश के चलते वारदात को अंजाम दिया गया था। शनिवार को सजा सुनाए जाने के बाद सभी दोषी कोर्ट परिसर से मूंछों पर ताव देते हुए बाहर निकले, जिसका वीडियो भी सामने आया है। आरोपी पूर्व जिलाध्यक्ष इंद्रजीत सिंह रिश्ते में अवतार सिंह का मामा लगता है। कोर्ट ने सभी दोषियों पर एक-एक लाख रुपए का जुर्माना भी लगाया। अदालत ने 22 गवाहों के बयान, मेडिकल रिपोर्ट और अन्य दस्तावेजी साक्ष्यों के आधार पर ये फैसला सुनाया है। पहले देखिए, मामले से जुड़ी 3 PHOTO’S सरपंच चुनाव की रंजिश को लेकर किया था हमला अभियोजन पक्ष के अधिवक्ता अभिमन्यु सिंह चौहान और अजय मोहन मुखिजा ने बताया कि 10 जून 2016 की शाम करीब 6:30 बजे नौगावां थाना क्षेत्र के पाटा गांव में सरपंच चुनाव की रंजिश को लेकर अवतार सिंह और उनके परिजनों पर हथौड़े, तलवार, चाकू, लोहे के पाइप, हॉकी और लाठियों से हमला किया गया था। गंभीर रूप से घायल अवतार सिंह को जिला अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। इसके बाद परिजनों ने नौगावां थाने में हत्या सहित विभिन्न धाराओं में मुकदमा दर्ज कराया था। पुलिस जांच के बाद सभी आरोपियों के खिलाफ चालान पेश किया गया और सुनवाई के बाद कोर्ट ने उन्हें दोषी मानते हुए उम्रकैद की सजा सुनाई। 10 साल 18 दिन बाद मिला न्याय फैसले के बाद मृतक के बेटे अजयपाल ने कहा कि आज अदालत के फैसले से उनके परिवार को 10 साल 18 दिन बाद न्याय मिला है। उन्होंने बताया कि उनके पिता अवतार सिंह, इंद्रजीत सिंह के रिश्तेदार (भांजे) थे। उस समय गांव पाटा में सरपंच चुनाव को लेकर दोनों पक्ष अलग-अलग प्रत्याशियों का समर्थन कर रहे थे। जिस प्रत्याशी का समर्थन उनके पिता कर रहे थे, उसके चुनाव जीतने के बाद आरोपियों ने चुनावी रंजिश में हमला कर उनके पिता की हत्या कर दी।

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