महिलाओं को यौन उत्पीड़न से संबंधित कानूनी जानकारी दी:शिविर में शिकायत दर्ज करने की प्रक्रिया और समय-सीमा के बारे में बताया

जिला पुलिस और महिला अधिकारिता विभाग की महिला कर्मियों और अधिकारियों के लिए शुक्रवार को जागरूकता शिविर आयोजित किया गया। यह शिविर जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, सिरोही कार्यालय में सचिव सवित्री आनंद निर्भीक की अध्यक्षता में आयोजित किया गया। शिविर का मुख्य उद्देश्य न्यायालय, जिला पुलिस सिरोही और महिला अधिकारिता विभाग की महिला कर्मियों और अधिकारियों को जागरूक करना था। इसमें कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न से संबंधित कानूनी प्रावधानों, महिलाओं के अधिकारों, शिकायत निवारण तंत्र और नियोक्ताओं के दायित्वों पर विस्तृत जानकारी दी गई। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की सचिव सवित्री आनंद निर्भीक ने अधिनियम, 2013 के प्रमुख प्रावधानों पर प्रकाश डाला। उन्होंने आंतरिक शिकायत समिति के गठन, शिकायत दर्ज करने की प्रक्रिया, पीड़िता के अधिकारों, गोपनीयता बनाए रखने के प्रावधानों और सुरक्षित कार्यस्थल सुनिश्चित करने के महत्व पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि प्रत्येक संस्थान का दायित्व है कि वह महिलाओं के लिए सुरक्षित, सम्मानजनक और भेदभावमुक्त कार्य वातावरण सुनिश्चित करे। महिला अधिकारिता विभाग, सिरोही की सहायक निदेशक अंकिता राजपुरोहित ने शिकायत दर्ज करने की प्रक्रिया और समय-सीमा के बारे में बताया। उन्होंने आंतरिक शिकायत समिति द्वारा जांच और शिकायत के निपटान की पूरी प्रक्रिया समझाई। राजपुरोहित ने यह भी स्पष्ट किया कि यदि कोई महिला दुर्भावनापूर्ण या जानबूझकर झूठी शिकायत करती है, तो अधिनियम में ऐसे मामलों के लिए भी कानूनी प्रावधान मौजूद हैं। उन्होंने यह भी बताया कि यदि कोई पीड़ित महिला आंतरिक शिकायत समिति के निर्णय या कार्यवाही से संतुष्ट नहीं होती है, तो उसे सक्षम न्यायालय में अपील करने और कानून के अनुसार न्याय प्राप्त करने का अधिकार है। कार्यक्रम में बाल कल्याण समिति के अध्यक्ष रतन बाफना, न्यायालय की महिला कार्मिक, जिला पुलिस सिराेही की महिला कार्मिक, महिला अधिकारिता विभाग के अधिकारी एवं कर्मचारी तथा जिला विधिक सेवा प्राधिकरण का स्टाफ उपस्थित रहा।
कार्यक्रम के अंत में उपस्थित सभी प्रतिभागियों से कार्यस्थल पर महिलाओं की गरिमा एवं सुरक्षा सुनिश्चित करने तथा अधिनियम के प्रावधानाें के व्यापक प्रचार-प्रसार में सक्रिय सहयाेग प्रदान करने का आह्वान किया गया।

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