पीड़ित प्रतिकर स्कीम में 20.55 लाख रुपए मंजूर:5 पीड़ितों को मिला मुआवजा, आत्म-सम्मान के साथ जीवन जीने के लिए प्रोत्साहन

बूंदी में राजस्थान पीड़ित प्रतिकर स्कीम के तहत 20 लाख 55 हजार रुपए की अवार्ड राशि पारित की गई। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के अध्यक्ष (जिला एवं सत्र न्यायाधीश) संदीप कुमार शर्मा की अध्यक्षता में शुक्रवार को हुई बैठक में यह निर्णय लिया गया। बैठक में पीड़ित प्रतिकर स्कीम से संबंधित 8 लंबित प्रार्थना-पत्रों पर विचार-विमर्श किया गया। इनमें से कुल 5 प्रार्थना-पत्रों को स्वीकार करते हुए यह अवार्ड राशि स्वीकृत की गई। प्राधिकरण के सचिव मुकेश परनामी ने बताया कि इस स्कीम का उद्देश्य अपराध के कारण शारीरिक या मानसिक क्षति से ग्रस्त हुए पीड़ितों को समाज में पुनर्वास और आत्म-सम्मान के साथ जीवन जीने के लिए प्रोत्साहित करना है। इसके तहत ऐसे पीड़ितों और उनके आश्रितों को प्रतिकर राशि प्रदान की जाती है। इस बैठक में न्यायाधीश मोटर दुर्घटना दावा अधिकरण क्र.सं. 01 बूंदी पंकज नरूका, न्यायाधीश पारिवारिक न्यायालय बूंदी वीरेंद्र प्रताप सिंह, मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट बूंदी अंकुर गुप्ता, जिला कलेक्टर हरफूल सिंह यादव, जिला पुलिस अधीक्षक अवनीश कुमार शर्मा, अध्यक्ष अभिभाषक परिषद बूंदी नारायण सिंह गौड़ और लोक अभियोजक बूंदी भूपेंद्र सहाय सक्सेना सहित कई अधिकारी उपस्थित रहे।

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