फायर सेफ्टी के लिए नगर निगम की सख्ती:12 संस्थाओं को नोटिस, 7 दिन में जवाब नहीं तो सीज होगी बिल्डिंग
बीकानेर शहर में अग्नि सुरक्षा नियमों की अनदेखी करने वाले संस्थानों के खिलाफ नगर निगम ने सख्ती शुरू कर दी है। बुधवार को नगर निगम की ओर से फायर एनओसी और सुरक्षा मानकों की जांच के बाद 12 संस्थाओं को नोटिस जारी किए गए हैं। इन संस्थानों को सात दिन का समय दिया गया है। निर्धारित अवधि में आवश्यक सुधार नहीं करने पर संबंधित संस्थानों को सीज करने की कार्रवाई की जाएगी। नगर निगम की टीम ने बुधवार को शहर के विभिन्न कोचिंग संस्थानों और कम्प्यूटर प्रशिक्षण केंद्रों का निरीक्षण किया। जांच के दौरान कई स्थानों पर अग्नि सुरक्षा से जुड़ी गंभीर खामियां सामने आईं। कम्प्यूटर सेंटर में मिली भारी लापरवाही एक कम्प्यूटर सेंटर के निरीक्षण के दौरान सुरक्षा मानकों की अनदेखी सामने आई। यहां विद्युत तार खुले पाए गए, जबकि आपातकालीन स्थिति में निकासी के लिए केवल एक ही एग्जिट गेट उपलब्ध था। बड़ी संख्या में विद्यार्थियों के आने-जाने के बावजूद पर्याप्त सुरक्षा इंतजाम नहीं मिले। निरीक्षण टीम ने इसे गंभीर लापरवाही मानते हुए संस्थान को सीज करने का नोटिस जारी किया है। निर्धारित समय में कमियां दूर नहीं करने पर सीलिंग की कार्रवाई की जाएगी। एक लाइब्रेरी में भी इसी तरह की अनियमितता देखने को मिली। 12 संस्थाओं को दिए नोटिस सहायक अग्निशमन अधिकारी जगवीर सिंह कटारिया ने बताया कि बुधवार को शहर की 12 संस्थाओं को नोटिस जारी किए गए हैं। सभी संस्थानों को सात दिन के भीतर अग्नि सुरक्षा मानकों की पालना सुनिश्चित करने और आवश्यक दस्तावेज प्रस्तुत करने के निर्देश दिए गए हैं। विद्यार्थियों की सुरक्षा को प्राथमिकता नगर निगम अधिकारियों का कहना है कि कोचिंग संस्थानों और प्रशिक्षण केंद्रों में बड़ी संख्या में विद्यार्थी आते हैं। ऐसे में अग्नि सुरक्षा मानकों की पालना अनिवार्य है। भविष्य में भी जांच अभियान जारी रहेगा और नियमों की अवहेलना करने वाले संस्थानों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी।

