प्रेमिका की हत्या के दोषी को उम्रकैद,25 हजार रुपए जुर्माना:शव ठिकाने लगाने वाले को 5 साल की सजा, मामला दो साल पुराना

प्रतापगढ़ की सेशन कोर्ट ने प्रेमिका की हत्या के बहुचर्चित मामले में शुक्रवार को मुख्य आरोपी को आजीवन कारावास की सजा सुनाई। वहीं, शव को ठिकाने लगाने में सहयोग करने वाले सह-आरोपी को पांच वर्ष के कारावास की सजा दी गई। अदालत ने मुख्य आरोपी कुलदीप मीणा पर 25 हजार रुपए और सह-आरोपी अनिल मीणा पर 5 हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया। फैसला सुनाए जाने के बाद दोनों आरोपियों को जेल भेज दिया गया। लोक अभियोजक तरुण दास बैरागी ने बताया- मामला 22 फरवरी 2024 का है। कोतवाली थाना पुलिस को प्रतापगढ़ बाईपास रोड पर एक युवती का शव मिलने की सूचना मिली थी। मौके पर पहुंची पुलिस ने जांच शुरू की, जिसमें प्रथम दृष्टया हत्या का मामला सामने आया। कुलदीप मीणा को हिरासत में लिया जांच के दौरान पीपलफूट के लंबा डबरा निवासी कुलदीप मीणा को हिरासत में लिया गया। पूछताछ में उसने स्वीकार किया कि प्रेमिका द्वारा शादी के लिए लगातार दबाव बनाने पर उसने दुपट्टे से गला घोंटकर उसकी हत्या कर दी थी। हत्या के बाद कुलदीप ने अपने मित्र अनिल मीणा की मदद से शव को मोटरसाइकिल पर प्रतापगढ़ बाईपास स्थित सुनसान इलाके में ले जाकर फेंक दिया। पुलिस ने जांच पूरी कर दोनों आरोपियों के खिलाफ न्यायालय में चालान पेश किया था। 16 गवाहों के बयान और 49 दस्तावेजी साक्ष्य अदालत में प्रस्तुत मामले की सुनवाई के दौरान अभियोजन पक्ष ने 16 गवाहों के बयान और 49 दस्तावेजी साक्ष्य अदालत में प्रस्तुत किए। साक्ष्यों के आधार पर सेशन जज आशा कुमारी ने दोनों आरोपियों को दोषी ठहराते हुए मुख्य आरोपी को आजीवन कारावास और सह-आरोपी को पांच वर्ष के कारावास की सजा सुनाई।

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