पिकअप पर 'जय बाबा की' लिखा था, पुलिस ने काटा-चालान:विधायक भाटी बोले- राम राज्य में अपने इष्ट का नाम लिखना क्या गुनाह हैं?
बाड़मेर में रीको थाना पुलिस की ओर से काटा चालान विवादों में आ गया है। सोशल मीडिया पर चालान की कॉपी और गाड़ी की फोटो भी सामने आई है, जिसमें बाबा गरीबनाथ जी का नाम कांच पर छोटे अक्षरों में लिखा हुआ था। शुक्रवार को शिव विधायक रविंद्र सिंह भाटी ने सोशल मीडिया एक्स पर लिखा- राम राज्य में अपने इष्ट का नाम लिखना भी क्या गुनाह है। भाटी ने पीएमओ, सीएमओ और राजस्थान पुलिस को टैग किया है। साथ ही चालान और गाड़ी का फोटो शेयर किया है। दरअसल, खुशाल पुत्र चुतराराम निवासी शिव की बोलेरो पिकअप गाड़ी का चालान बाड़मेर रीको थाना पुलिस ने 14 जून को काटा था। पुलिस के अनुसार, चालान इसलिए काटा गया कि गाड़ी के कांच पर छोटे अक्षर से कुछ लिखा हुआ था। चालान रीको थाने के एसआई लूणदान की ओर से काटा गया। इसके कुछ घंटों बाद ही चालान और गाड़ी का फोटो सोशल मीडिया पर शेयर हो रहा है। भाटी बोले- इष्ट का नाम लिखना क्या गुनाह है?
मामले में शिव विधायक रविन्द्र सिंह भाटी ने तंज कसते हुए अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के माध्यम से प्रतिक्रिया दी। उन्होंने लिखा- राम राज्य में अपने इष्ट का नाम लिखना भी क्या गुनाह है? विधायक भाटी ने कहा कि यदि नियमों की पालना आवश्यक है तो उसका क्रियान्वयन सभी के लिए समान रूप से होना चाहिए। आमजन की आस्था और धार्मिक भावनाओं से जुड़े विषयों पर प्रशासन को संवेदनशीलता के साथ निर्णय लेना चाहिए। उन्होंने सवाल उठाया कि क्या आज ऐसी स्थिति बन गई है कि लोग अपने आराध्य और इष्ट देवता का नाम भी अपने वाहन पर नहीं लिख सकते। थानाधिकारी बोले- नियमों के अनुसार की गई कार्रवाई
रीको थाना अधिकारी चैन प्रकाश ने बताया कि 14 जून को एक पिकअप गाड़ी का चालान SI लूणदान उप निरीक्षक, पुलिस थाना रीको बाड़मेर की ओर से काटा गया था। इसकी फ्रंट विंडशील्ड पर दो बड़ी काली फिल्म ऊपर और नीचे लगाई गई थी। उन पर ‘जय बाबा गरीब नाथ जी’ लिखा हुआ था। इसके अलावा भी विंड शील्ड पर सूरज राहुल स्वरूप वगैरह कुल पांच नाम लिखे हुए थे। इसकी वजह से ड्राइवर के सामने का दृश्य आंशिक रूप से बाधित होता पाया गया है, जो सामान्यतः ड्राइवर के दृश्यता संबंधी नियम के उल्लंघन में मोटर वाहन अधिनियम के तहत चालान बनता है। हाल ही में राजस्थान पुलिस ने एक राज्यव्यापी अभियान में, वाहनों पर हूटर, फ्लैशलाइट, नंबर प्लेट पर जाति सूचक या पद सूचक अन्य कोई नाम शब्द चिन्ह और वाहनों की विंडशील्ड/फ्रंट ग्लास पर अनाधिकृत शब्द चिन्ह इत्यादि प्रदर्शित करने वाले वाहनों पर कार्रवाई के लिए एक महीने का अभियान चला रखा है। इसी अभियान के तहत कार्रवाई की गई है।

