रेप के प्रयास मामले में भाजपा नेता को मिली जमानत:हाईकोर्ट से मिली जमानत, पुलिस ने 28 मई 2026 को गिरफ्तार किया था
रेप के प्रयास मामले में आरोपी उदयपुर के भाजपा नेता को जोधपुर हाईकोर्ट ने जमानत दे दी है। कोर्ट ने साफ किया कि ट्रायल में लंबा समय लगने की संभावना को देखते हुए आरोपी को लंबे सयम तक जेल में रखने से कोई ठोस मकसद पूरा नहीं होगा। जज सुनील बेनीवाल की एकल पीठ ने याचिकाकर्ता की जमानत अर्जी को स्वीकार करते हुए ये आदेश दिए। बता दें कि आरोपी को उदयपुर शहर की घंटाघर थाना पुलिस ने 28 मई 2026 को गिरफ्तार किया था। जिसके बाद जेल भेज दिया था। करीब एक महीने जेल में रहने के बाद जमानत मिली है। जबरन घर में घुसने का आरोप जानकारी के अनुसार, यह मामला 5 जून 2025 का है, जिसमें पीड़ित ने अगले दिन 6 जून को एफआईआर दर्ज कराई थी। पीड़ित ने आरोपी के खिलाफ जबरन घर में घुसने, बदसलूकी करने और रेप के प्रयास के आरोप लगाए थे। जिसके बाद आरोपी ने भी दूसरे दिन क्रॉस केस दर्ज कराया था। जिसमें आरोपों को झूठा और मनगढ़ंत बताया था। 4 अगस्त 2025 को आरोपी की गिरफ्तारी पर हाईकोर्ट ने रोक लगा दी थी। जिसे मई महीने के अंत में निरस्त कर दिया था। आरोपी ने इसे व्यापारिक विवाद बताते हुए फंसाने की साजिश बताई थी। पुलिस ने दोनों ही एफआईआर के मामलों में अपनी जांच पूरी ली।

