नशीली गोलियां बेचने के पांच साल पुराने मामले में सजा:NDPS कोर्ट ने दो युवकों को 12-12 साल की सजा दी, दो लाख रुपए का जुर्माना भी
बीकानेर के विशेष न्यायालय (एनडीपीएस एक्ट प्रकरण) ने करीब पांच साल पुराने ट्रामाडोल बरामदगी मामले में दो आरोपियों को दोषी ठहराते हुए 12-12 वर्ष के कठोर कारावास और दो-दो लाख रुपए के अर्थदंड की सजा सुनाई है। विशेष न्यायाधीश प्रमोद बंसल ने शनिवार को यह निर्णय सुनाया। अभियोजन पक्ष की ओर से पैरवी करने वाले विशिष्ट लोक अभियोजक हरीश कुमार भट्टड़ ने बताया कि अदालत ने विष्णु सिंह तथा शशि भारती को एनडीपीएस एक्ट के तहत दोषी करार दिया। दोनों को 12-12 वर्ष के कठोर कारावास और दो-दो लाख रुपए के अर्थदंड से दंडित किया गया। अर्थदंड जमा नहीं करने पर छह माह का अतिरिक्त कठोर कारावास भुगतना होगा। 100 पैकेटों में मिली थीं 25 हजार ट्रामाडोल गोलियां अभियोजन के अनुसार 19 जनवरी 2021 को नयाशहर थाना पुलिस ने कार्रवाई के दौरान विष्णु सिंह के कब्जे से नशे की ट्रामाडोल 100 mg की 100 पैकेट बरामद किए थे। प्रत्येक पैकेट में 250 गोलियां थीं। इस प्रकार कुल 25 हजार ट्रामाडोल गोलियां बरामद हुईं। आरोपी इनके संबंध में कोई वैध लाइसेंस या अनुमति पत्र प्रस्तुत नहीं कर सका। अनुसंधान के दौरान शशि भारती की भूमिका सामने आने पर उसके खिलाफ भी एनडीपीएस एक्ट तहत आरोप पत्र पेश किया गया। हिरासत में बिताई अवधि होगी समायोजित न्यायालय ने आदेश दिया कि दोनों अभियुक्तों द्वारा पुलिस व न्यायिक अभिरक्षा में बिताई गई अवधि को दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 428 के तहत सजा में समायोजित किया जाएगा। साथ ही दोनों के सजा वारंट जारी कर उन्हें केंद्रीय कारागृह, बीकानेर भेजने के निर्देश दिए गए।

