आपराधिक मामले में 2 दोषियों को 7-7 साल की जेल:20-20 हजार जुर्माना लगाया, जमा नहीं कराने पर भुगतना होगा अतिरिक्त कारावास
जिले के तारानगर स्थित अपर जिला एवं सेशन न्यायाधीश ने आठ साल पुराने एक आपराधिक मामले में फैसला सुनाया है। कोर्ट ने दो आरोपियों को सात-सात वर्ष के कठोर कारावास की सजा सुनाई और उन पर 20-20 हजार रुपए का अर्थदंड भी लगाया। कोर्ट ने तारानगर निवासी जगदीश उर्फ पप्पू और अजय कुमार को भारतीय दंड संहिता की संबंधित धाराओं के तहत दोषी ठहराया। अदालत ने अपने आदेश में स्पष्ट किया कि यदि आरोपी अर्थदंड जमा नहीं कराते हैं, तो उन्हें एक-एक वर्ष का अतिरिक्त साधारण कारावास भुगतना होगा। इस मामले में राज्य सरकार की ओर से अपर लोक अभियोजक पंकज कुमार स्वामी ने पैरवी की। न्यायालय के इस फैसले के साथ ही आठ साल पुराने इस प्रकरण का न्यायिक पटाक्षेप हो गया है।

