घर में घुसकर जानलेवा हमला किया, आरोपी को आजीवन कारावास:साथियों को भी 7-7 साल की सजा; 8 साल बाद आया कोर्ट का फैसला

घर में घुसकर जानलेवा हमला करने के मामले में पाली की स्पेशल कोर्ट ने आरोपी शिवलाल उर्फ शिवराज को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही आरोपी भीकाराम और वीरमाराम को 7-7 साल की सजा सुनाई। मामले में कोर्ट के विशिष्ठ लोक अभियोजक लादूराम मेवाड़ा ने बताया- पाली के सदर थाना क्षेत्र के भालेलाव गांव निवासी दल्लाराम पुत्र कालूराम ने थाने में 8 मार्च 2018 को रिपोर्ट दी थी। इसमें बताया कि 8 मार्च 2018 की शाम करीब 6 बजे वह साइकिल पर जा रहा था। पानी की टंकी के पास उसे शिवलाल उर्फ शिवराज ने रोका और झगड़ा करने लगा, ग्रामीणों ने बीच-बचाव किया और वह घर आ गया। करीब 10 मिनट बाद शिवलाल, भीकाराम, वीरमाराम निवासी भालेलाव उसके घर में जबरदस्ती घुसे और उस पर जानलेवा हमला किया। बीच-बचाव में आए परिवार के अन्य लोगों से भी मारपीट की। पुलिस ने मामला दर्जकर जांच शुरू की। 4 जुलाई 2018 को कोर्ट में आरोप पत्र पेश किया। 7 जनवरी 2020 को आरोप सुनाए गए। मामले में अब जज राकेश गोरा ने 3 जुलाई को फैसला सुनाया। इसमें भालेलाव गांव निवासी शिवलाल उर्फ शिवराज(38) पुत्र वीरमाराम को आजीवन कारावास और 10 हजार के जुर्माने की सजा सुनाई। साथ ही भालेलाव गांव के ही अभियुक्त भीकाराम(65) पुत्र मंगलाराम और वीरमाराम(38) पुत्र भीकाराम को 7-7 साल के साधाराण कारावास और 10 हजार रुपए जुर्मान की सजा सुनाई।

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